उत्तराखंड पंचायत चुनाव की सभी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला – UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया है. जबकि, इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की तिथियां घोषित कर दी थी, लेकिन आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन जारी किए बिना ही चुनाव की घोषणा करने पर हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी.

पहले इन तारीखों पर होने थे चुनाव:गौर हो कि बीती 21 जून राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी. जिसके तहत उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे. जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी थी. जिसके बाद 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी. जबकि, 19 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

अग्रिम आदेशों तक स्थगित चुनाव की प्रक्रिया पर लगाई रोक:अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर कहा गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका की गई है. जो गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य है. जिसमें 23 जून को आदेश दिया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं है.

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