नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग (ED) और भ्रष्टाचार (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शाम 6.50 बजे जेल से बाहर आ गए. 17 महीने यानी करीब 530 दिनों के बाद उनको शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. उनकी रिहाई से पहले जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सुबह जमानत मिलने के बाद वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया. वहां बेल-बांड भरा गया और दोपहर में ट्रायल कोर्ट ने रिलीज आर्डर जारी कर दिया.
जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया ने कहा, “इस आदेश के बाद मैं बाबा साहब अंबेडकर का ऋणी महसूस कर रहा हूं. हमने इस कानूनी लड़ाई को संवैधानिक रूप से तार्किक अंत तक पहुंचाया है. सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं जिसने तानाशाही पर कड़ा प्रहार करने के लिए संविधान की शक्ति का इस्तेमाल किया. संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण जमानत मिली है. यह शक्ति हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी रिहा करेगी.”