रुद्रपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत प्रशासन ने मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभमिश्र ने बताया कि 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार कार्य 22 जुलाई को शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद कोई सार्वजनिक सभा, रैली या प्रचार सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह 28 जुलाई को निर्धारित मतदान के लिए प्रचार 26 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

