नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखें. डीजीपी 27 नवम्बर तक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है.
उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर याचिका पर सुनवाई: मामले के अनुसार उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा है कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है. इसकी वजह से वहां दोनों समुदायों में तनाव की स्थिति उतपन्न हो गयी है. इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार की दिए जाएं. याचिका में आगे कहा गया है कि यह मस्जिद वैध है. 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई है.याचिकाकर्ताओं ने दिए ये तर्क: याचिकाकर्ताओं के अनुसार 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे. ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है

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